81 साल के कुरान टीचर को 13 साल की जेल, मस्जिद में शिक्षा देते वक्त नाबालिग लड़कियों का करता था यौन शोषण

मस्जिद की बच्चियां इस टीचर को अंकल कहा करती थीं। लेकिन ये मौलवी उन्हें छूता, उनके कपड़ों में हाथ डालता, और उन्हें अपने टांगों और जाघों से रगड़ता।

ब्रिटेन की एक अदालत ने 81 साल के एक कुरान टीचर को 13 साल की जेल की सजा सुनाई है। मोहम्मद हाजी सादिक नाम के इस मौलवी पर एक मस्जिद में कुरान की शिक्षा देने के दौरान चार लड़कियों पर सेक्स अटैक करने और यौन शोषण का आरोप था। अदालत ने इस आरोप को सही पाने के बाद ये सजा सुनाई है।

ब्रिटिश पुलिस के मुताबिक ये मौलवी 5 से 11 साल की लड़कियों को अपने बगल में बिठाता था और उन्हें गलत तरीके से छूता था। वेबसाइट मेल ऑन लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद की बच्चियां इस टीचर को अंकल कहा करती थीं। लेकिन ये मौलवी उन्हें छूता, उनके कपड़ों में हाथ डालता, और उन्हें अपने टांगों और जाघों से रगड़ता। ये पूरा वाकया ब्रिटेन के कार्डिफ के कैथे इलाके का है। यहां के मदीना मस्जिद में मोहम्मद हाजी सादिक 36 सालों से बच्चों को कुरान की शिक्षा दे रहा था।

कार्डिफ क्राउन कोर्ट में बहस के दौरान पुलिस ने बताया कि सादिक के पास लोहे और लड़की की छड़ी थी जिसका इस्तेमाल ये शख्स बच्चों को पढ़ाने के दौरान पिटाई के लिए करता था। ये वाकया 1996 से 2006 के बीच पूरे 10 सालों तक चला। सरकारी वकील सुजेन थॉमस ने पीड़ितों का बयान पढ़ा और उनके खौफनाक अनुभवों को अदालत को बताया। एक लड़की ने अपने अनुभव को बताया, ‘मैं रात को डर जाती थी, मुझे डरावने सपने आते थे, मैं खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। एक दूसरी लड़की ने कहा कि , ‘मुझे लगता था कि मेरे शरीर पर मेरा हक नहीं है, एक ऐसे स्थान में जहां मुझे सुरक्षित महसूस करना चाहिए था, मैं डरी हुई महसूस करती थी, मोहम्मद सादिक ने मुझे मेरे धर्म से दूर कर दिया था।

ब्रिटिश अदालत के जज स्टीफन हॉपकिन्स ने सादिक को 13 साल की सजा सुनाते हुए कहा कि इसे अनिश्चित काल के लिए यौन अपराधी के रुप में रजिस्टर कर लिया जाए।इस केस में अदालत ने शिकायत दर्ज कराने वाली चारों लड़कियों की तारीफ की है और कहा है कि इन लड़कियों ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया और ना सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि सांस्कृतिक चुनौतियों से उभरते हुए पुलिस में केस दर्ज कराया और दोषी के खिलाफ सबूत दिया। अदालत ने कहा कि दोषी के व्यक्तिव का एक काला और भटका हुआ पक्ष है, जो कि मुकदमे से साफ हो गया है।