HC ने हस्तक्षेप से किया था इंकार, ALC पहुंचा 108 के हड़ताली कर्मचारियों का मामला
भोपाल। पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर अड़े 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल का मामला असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सुलझाएंगे। बुधवार को कमिश्नर ने हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधि दल को बातचीत के लिए बुलाया है, तब तक के लिए कर्मचारियों ने विधानसभा का घेराव निरस्त कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर…
हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से किया इंकार
मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया था। जस्टिस संजय यादव की एकलपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी और कर्मचारियों के बीच का विवाद श्रमायुक्त कार्यालय में पहले से विचारणीय है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में आदेश जारी करने का अधिकार लेबर कोर्ट के पास है। हाईकोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकती।
कंपनी ने लगाई थी याचिका
कंपनी द्वारा लगाई याचिका में मांग की गई कि हड़ताल अवैध घोषित की जाए। मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कंपनी और एंबुलेंस कर्मियों के बीच कार्य के घंटे, वेतन विसंगति और अन्य सेवा शर्तों को लेकर कुछ विवाद है। गौरतलब है कि विगत 26 अप्रैल से सात सूत्रीय मांगों को लेकर 108 एंबुलेंस के कर्मचारी प्रदेशव्यापी हड़ताल पर हैं। मेसर्स जिगित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड ने याचिका दायर कर बताया कि यह कंपनी मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेशों में 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन करती है। कर्मचारियों की हड़ताल से सेवा बाधित हो रही है।
मंत्री ने कहा.. पहले हड़ताल खत्म करो
मीडिया प्रभारी असलम खान ने बताया कि हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने बंगले पर बुलाया था। कर्मचारियों से मंत्री ने कहा कि पहले हड़ताल खत्म करो। उसके बाद आगे की बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे तब तक मांगों पर विचार नहीं हो सकता।