पुरानी क्रेडिट के लिए जीएसटी पोर्टल पर आज से दावा फॉर्म

वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू होने से पहले के माल पर चुकाए गए टैक्स का लाभ लेने के लिए जीएसटी पोर्टल पर दावा फॉर्म शनिवार से उपलब्ध होने की संभावना है। इसके लिए करदाताओं को 28 अगस्त तक रिटर्न फाइल करना है। एक सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
जीएसटी रिटर्न फॉर्म में नई वस्तु व सेवा कर प्रणाली लागू होने से पहले बेचे गए माल पर इनपुट क्रेडिट लेने के लिए दावा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में ऐसे करदाताओं को रिटर्न फाइल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत देते हुए आखिरी तारीख 28 अगस्त कर दी थी। ऐसे करदाताओं को वस्तु व सेवा कर लागू होने के बाद जीएसटीएन पोर्टल पर 20 अगस्त तक टैक्स का भुगतान करना है। एक जुलाई के बाद से कारोबार के लिए जीएसटीआर 3बी फॉर्म में रिटर्न फाइल करना है। जबकि जीएसटी से पहले के माल पर इनपुट क्रेडिट लेने के लिए ट्रांस-आई फॉर्म भरना होगा। राजस्व विभाग के अधिकारी ने कहा, ‘ट्रांजिशनल फॉर्म तैयार है। शनिवार तक इसे अपलोड करने की तैयारी है
कंपनियों को बड़ी राहत, अब 28 अगस्त तक भर सकेंगी पहला जीएसटी रिटर्न
ट्रांजीशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने वाले डीलरों के लिए सरकार ने जीएसटी का रिटर्न दाखिल करने के नियमों में थोड़ी ढील दी है। ऐसे डीलर अब 28 अगस्त तक फॉर्म ट्रांस 1 और फार्म 3बी जमा कर सकेंगे। साथ ही वे 18 प्रतिशत की ब्याज के साथ टैक्स का भुगतान भी कर सकेंगे। हालांकि अन्य व्यापारियों को 20 अगस्त तक जीएसटी का भुगतान करना होगा।
जीएसटी के नियमों के अनुसार व्यापारियों को जुलाई महीने का जीएसटी 20 अगस्त तक जमा करने और उसके बाद फार्म 3बी दाखिल करने का प्रावधान किया गया था। इसी बीच कुछ व्यापारियों ने इस बात पर चिंता प्रकट की कि ट्रांजीशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जीएसटीएन वेबसाइट पर फार्म उपलब्ध नहीं है।