थर्ड पार्टी प्रॉडक्ट्स की बिक्री में फर्जीवाड़े पर पहली बार बैंकों पर सख्त हुआ रिजर्व बैंक टाइम्स न्यूज नेटवर्क
अब ग्राहक मोबाइल और डिजिटल बैंकिंग सर्विस के लिए बैंकों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों की ओर से थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉडक्ट्स की बिक्री में पैदा हुई गड़बड़ियों समेत बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006 का दायरा बढ़ा दिया है। संशोधित स्कीम के तहत ग्राहक मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिग सर्विस को लेकर रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने पर बैंकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
संशोधन के बाद फैसला देने का लोकपाल का आर्थिक न्यायक्षेत्र 10 लाख रुपये से दोगुना कर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। लोकपाल को कानूनी लड़ाई लड़ने में शिकायतकर्ता के बर्बाद हुए वक्त, इस प्रक्रिया की लागत, उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए एक लाख रुपये तक का मुआवजा तय करने का अधिकार दिया गया है। ग्राहकों के पास शिकायत के उन वैसे मामलों की भी अपील कर सकते हैं जो क्लोज कर दिए गए हैं।