पहली जुलाई से ही GST, रिटर्न फाइलिंग में सितंबर तक छूट
काउंसिल के चेयरमैन और फाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने रविवार को कहा, ‘हमारे पास जीएसटी को टालने की गुंजाइश नहीं है। जीएसटी काउंसिल ने पहली जुलाई से इसे लागू करने का फैसला किया।’ उन्होंने कहा, ‘ऑफिशिल लॉन्च 30 जून की आधी रात को होगा।’ सितंबर तक रिटर्न फाइल करने की छूट का मतलब यह है कि तब तक कोई लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगेगी।
एक सरकारी बयान में कहा गया, ‘इसका मकसद टैक्सपेयर्स को सहूलियत देना है। इससे उन्हें बदले हुए सिस्टम की जरूरतों के मुताबिक खुद को ढालने की गुंजाइश मिलेगी।’ ट्रेडर्स के पास सिंपल रिटर्न के आधार पर 20 जुलाई तक टैक्स पेमेंट का वक्त होगा, वहीं इनवाइस डीटेल्स 15 जुलाई से फाइल की जा सकेंगी। रजिस्ट्रेशन विंडो नए लोगों और इकाइयों के लिए 25 जून से खुलेगी।
अधिकतर राज्यों ने स्टेट जीएसटी लॉ पास कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल ने इसके लिए अध्यादेश जारी किया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा कि राज्यों ने व्यवस्था कर ली है और वे इसे तुरंत लागू करने के लिए तैयार हैं।