ITR फाइलिंग का आखिरी दिन, ऐसे क्लेम करें इनकम टैक्स रिफंड

नई दिल्ली हर साल हम इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि इनकम टैक्स रिफंड की प्रक्रिया क्या है? दरअसल, आप पर जितना टैक्स बन रहा है, उससे ज्यादा पेमेंट कर दिया है तो अतिरिक्त रकम वापस हो जाएगी। ऐसा अक्सर तब होता है जब आप लायबलिटी से ज्यादा अडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर देते हैं या ज्यादा टीडीएस कट जाता है।
इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने की प्रक्रिया
इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए आपको संबंधित आकलन वर्ष के 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना होता है। हालांकि, इस वर्ष सरकार ने इसकी मियाद बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। अगर आपने पूरा आईटीआर फॉर्म भर दिया है तो शीट पर Taxes paid and Verification बटन पर दबाने पर रिफंड की रकम का आकलन खुद-ब-खुद हो जाएगा और Refund वाली लाइन में रिफंड की राशि दिख जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि आपको यह राशि वापस मिल ही जाए, बल्कि इसका फैसला आईटी डिपार्टमेंट आपके दावे का औचित्य जांच कर लेगा।
आपका रिफंड क्लेम स्वीकार या अस्वीकार किए जाने की जानकारी आयकर विभाग आपको जरूर देगा। दावेदारी स्वीकार होने की सूरत में आपको रिफंड रेफरेंस नंबर दिया जाता है। आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद My Account टैब में जाकर Refund/Demand Status पर क्लिक कर रिफंड का स्टेटस जान सकते हैं। इसके अलावा, आप https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहां स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ पैन नंबर और आकलन वर्ष भरने की जरूरत होती है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को चेक या करदाता के खाते में सीधे पैसे जमा कर रिफंड पे करने की जिम्मेदारी दे रखी है। इसलिए, आपको आईटीआर फॉर्म में उसे बैंक खाते का सही डीटेल भरना चाहिए जिसमें रिफंड की राशि मंगवाना चाहते हैं। आईटीआईर में बैंक डीटेल भरने की जगह निर्धारित होती है।
अगर रिफंड क्लेम करना भूल गए तो?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 9 जून 2015 को जारी अपने सर्कुलर में स्पष्ट किया था कि जब कोई टैक्सपेयर आईटीआर फाइल करते वक्त रिफंड क्लेम करना भूल जाता है तो वह फॉर्म 30 के जरिए रिफंड क्लेम कर सकता है। लेकिन, यह आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख के एक साल के अंदर ही करना होगा।
अगर गलत डीटेल की वजह से रिफंड पेंडिंग हो तो?
अगर आपने रिटर्न फाइल करते वक्त रिफंड क्लेम किया, फिर भी रिफंड की रकम नहीं मिल रही हो तो आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए…
1. संभव है कि आपके आईटीआर की प्राथमिक जांच के बाद डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड के योग्य नहीं समझा। अगर ऐसा है तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 141(1) के तहत आपको नोटिस भेजकर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। अगर इस नोटिस में रिफंड की रकम लिखी गई है तब तो आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन अगर रिफंड की रकम की जगह शून्य लिखा है तो समझ लीजिए कि डिपार्टमेंट ने आपके दावे को सही नहीं पाया और अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला।
2. हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने रिफंड की रकम भेज दी हो, लेकिन आपको इसलिए नहीं मिली हो क्योंकि आपने बैंक अकाउंट या चेक प्राप्ति के लिए ऐड्रेस का डीटेल गलत दिया हो।
अगर गलत डीटेल की वजह से रिफंड पेंडिंग हो तो?
अगर आपका रिफंड गलत जानकारी देने की वजह से रुका है तो सही जानकारी देकर डिपार्टमेंट से रकम जारी करने का आग्रह कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग इन करके My Account टैब में जाकर Service Request पर क्लिक करें और सही जानकारी भर दें।