GST काउंसिल की अहम बैठक आज, इन मुद्दों पर फैसला संभव

नई दिल्लीः जी.एस.टी. लागू होने के बाद आज काउंसिल की 20वीं बैठक में दो बड़े मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं। पहला यह कि वो वस्त्र निर्माण उद्योग से जुड़े कामों में टैक्स की दर को घटाकर 5 फीसदी किया जा सकता है और दूसरा ट्रांसपोर्ट किए जाने से पहले एक मूल्य वर्ग से ऊपर के गुड्स के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए नया तंत्र विकसित किया जा सकता है।
वित्त मंत्री अरुण जेतली की अध्यक्षता में जी.एस.टी. काउंसिल 1 जुलाई से लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर कानून (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन की समीक्षा भी करेगी। साथ ही काउंसिल उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए एंटी-प्रॉफिटियरिंग प्रावधान को लागू करने के लिए एक तंत्र को अंतिम रूप भी दे सकती है। एंटी प्रॉफिटियरिंग कानून कहता है कि कम कर दरों के कारण कंपनियों को जो फायदा मिलने वाला है उसे ग्राहकों तक पहुंचाया जाए। गौरतलब है कि जी.एस.टी. काउंसिल ने 18 बैठकों के जरिए वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दरों का निर्धारण किया था। जी.एस.टी. लागू होने के बाद भी काउंसिल एक बैठक कर चुकी है और यह काउंसिल की 20वीं बैठक होगी।
जी.एस.टी. काउंसिल ने लगभग सभी गुड्स ऐंड सर्विसेज को 5,12,18 और 28 के टैक्स स्लैब में बांट लिया है। बहुमूल्य धातुओं जैसे सोने के सिक्के, जूलरी आदि को 3 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में रखा गया है।