आर-इन्फ्रा को 60 करोड़ रुपये चुकाए दिल्ली मेट्रो’
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन की विकासकर्ता कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रा. लि. (डीएएमईपीएल) द्वारा लिए गए कर्ज पर ब्याज भुगतान के लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को 60 करोड़ रुपये देने का आज निर्देश दिया। अदालत का यह निर्णय 25 अगस्त, 2008 को किए दोनों कंपनियों के बीच किए गए करार के आधार पर किया गया है।
इस आदेश के तहत डीएएमईपीएल को डीएमआरसी के पक्ष में 65 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देनी होगी। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की सहायक इकाई डीएएमईपीएल ने 3,502 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त करने के लिए अदालत गई थी। कंपनी की ओर से यह याचिका 5 सितंबर, 2016 को नीति आयोग के उस निर्देश के तहत दायर किया गया था जिसमें आयोग ने कहा था कि सार्वजनिक उपक्रमों को मध्यस्थता अवॉर्ड के मामले में 75 फीसदी का भुगतान करना होगा फिर चाहे वे आदेश को चुनौती देने की योजना ही क्यों नहीं बनाते हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलार्ई को होगी।