जातिगत टिप्पणी के 6 दोषियों को 3 साल की कैद

जातिगत विवाद के कारण एक मंदिर में दलित समुदाय के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान पथराव की घटना में विशेष अदालत ने आज छह लोगों को 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश रेणुका कंचन ने मामले में दीपक जाट, राजू जाट, जगमोहन जाट, जगदीश जाट, प्रभु जाट और भेरुलाल जाट को अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड विधान की सम्बद्ध धाराओें के तहत दोषी करार दिया।

विशेष लोक अभियोजक विशाल आनंद श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि सभी छह लोगों पर इंदौर जिले के सेंडल गांव के तेजाजी मंदिर में दो सितंबर 2014 को दलित समुदाय के लोगों के धार्मिक कार्यक्रम में विवाद के दौरान जातिगत गाली और पथराव का जुर्म साबित हुआ। पथराव में दलित समुदाय की एक लड़की समेत दो लोग घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय के लोगों से मुजरिम जातिगत बैर रखते थे और उन्हें सामाजिक रुप से नीचा दिखाने के लिए तेजाजी महाराज के मंदिर में उनके पूजा पाठ का विरोध करते थे।