आधार-पैन को लिंक करने का आज आखिरी मौका, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

नई दिल्ली: अगर आपके पास आधार नंबर और पैन नंबर दोनों हैं तो आपको उन्हें आज यानि 31 अगस्त तक हर हाल में लिंक कराना होगा। सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही ऐसा करने के लिए करदाताओं को सलाह दे चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लेकर बैंक खाता खुलवाने तक अब आधार कार्ड की अहमियत तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपने पैन नंबर से आधार नंबर को लिंक नहीं कराया है तो आपको कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।
बढ़ाई जा सकती है डेडलाइन
वित्त मंत्रालय आज पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर इस साल के अंत तक करने की घोषणा कर सकता है। एक सूत्र के मुताबिक सरकार आज इस बारे में फैसला करेगी कि क्या पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई जाएगी। केंद्र सरकार ने पब्लिक वेलफेयर स्कीम के लिए आधार कार्ड जरूरी होने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड से जुड़े मामलों की सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में करेगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने पब्लिक वेलफेयर स्कीम के लिए 30 सितंबर तक की छूट दी थी।
इन लोगों को छूट
आयकर कानून की धारा 139 एए 2 कहती है कि हरेक वो व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 को पैन नंबर था और वह आधार पाने का पात्र है, उसे अपने आधार नंबर की जानकारी इनकम टैक्स अधिकारियों को देनी होगी। हालांकि, ऐसे लोग जो आयकर कानून के तहत प्रवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) में आते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के लोगों को इस अनिवार्यता से छूट दी गई है।
होंगे यह नुकसान
अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है। एक बार पैन कार्ड कैंसिल होने पर आपको अपना पैन कार्ड दोबारा से बनवाना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसी पैन नंबर से अपना आई.टी.आर. दाखिल करते हैं तो वो भी अमान्य कर दिया जाएगा। आपकी सैलरी भी रुक सकती है। पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपकी सैलरी आपके खाते में प्रोसेस ही नहीं होगी क्योंकि कंपनियां टैक्सेबल लिमिट से अधिक सैलरी पर टी.डी.एस. की कटौती करती हैं और पैन कैंसिल होने की सूरत में वो ऐसा नहीं कर पाएंगी।