बूचड़खानों पर ऐक्शन: हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद करने को लेकर चल रहे बवाल के बीच हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ नगर निगम और राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा। हाई कोर्ट की बेंच ने मीट शॉप बंद किए जाने और पुरानी दुकानों के लाइसेंस रिन्यू नहीं करने पर जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ में आने के बाद योगी सरकार ऐक्शन मूड में सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर सख्ती बरत रही है और इन्हें बंद किया जा रहा है। वहीं, उत्तर प्रदेश की राह पर झारखंड में भी अवैध बूचड़खानों को बंद किया जा रहा है।
हाई कोर्ट की बेंच ने लखनऊ नगर निगम और राज्य सरकार से तीन अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। हालांकि योगी सरकार इस फैसले के बाद से विरोधियों के निशाने पर भी है। लोकसभा में सोमवार को इस फैसले पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी।
सरकार बनने के बाद से अब तक 300 से अधिक अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई हुई है। इसमें लखनऊ समेत, गाजियाबाद, मउ और प्रदेश के दूसरे कई शहर भी शामिल हैं। वहीं. योगी सरकार के इस फैसले के बाद से बूचड़खाने चलाने वाले लोग रोजगार छिन जाने की भी बात कर रहे हैं। वहीं, सरकार के मंत्री सिद्दार्थ आदित्यनाथ सिंह ने कहा था कि सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए पुलिस को भी हिदायत दी गई है। हमने सत्ता में आने से पहले ही इसका वादा किया था।