लटेरी गोली कांड जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ा,निजी सुरक्षा अधिकरण नियम mp मे होंगे लागू

भोपाल। मध्य प्रदेश के लटेरी में हुए गोली कांड की जांच कर रहे जांच आयोग का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। वही mp  ke banko और ATM तक दस लाख रुपए से अधिक की राशि पहुंचाने वाले वाहनों की सुरक्षा के लिए और अधिक पुख्ता करने के लिए मध्य प्रदेश निजी सुरक्षा अधिकरण नियम 2024 मध्य प्रदेश में भी लागू किए जाएंगे। इन प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा चल रही है।

कीमुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में वंदे मातरम गायन के साथ कैबिनेट बैठक शुरु हुई है। बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। वर्तमान में बैंको और एटीएम में दस लाख रुपए से अधिक राशि ले जाने वाले वाहन के लिए केन्द्र सरकार ने एक गाइडलाईन जारी की है अब मध्यप्रदेश सरकार भी इसे लागू करेगी। इन वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा अधिकरण नियम 2024 इसके लिए लागू किए जायेंगे। स्कूल, कॉलेज, मेला, बाजार पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का प्रबंध भी किया जाएगा। एमपी में स्मार्ट पीडीएस योजना में पीडीएस परिवहन करने वाले वाहनों को जीपीएस से लैस किया जाएगा और राज्य स्तर पर तथा जिला मुख्यालयों पर कंट्रोल कमांड सेंटर बनाए जाएंगे।   मध्यप्रदेश में क्लाउड पॉलिसी 2024 के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव का अनुसमर्थन भी कैबिनेट ने किया।