पेड न्यूज मामले में मंत्री नरोत्तम मिश्र पर फैसला सुरक्षित, अब आ सकता है बड़ा फैसला

भोपाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेड न्यूज मामले में मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके बाद कभी भी बड़ा फैसला आ सकता है।
निर्वाचन आयोग ने मामला सामने आने के बाद मिश्रा को अयोग्य ठहराया था। मिश्रा ने आयोग का फैसला रद्द करने की मांग की थी। इसके पहले मिश्रा ने दलील दी थी कि निर्वाचन आयोग की पेड न्यूज कमेटी ने बिना उनका पक्ष सुने ही फैसला सुना दिया था। पेड न्यूज के मामले में जो भी दस्तावेज हैं उसमें कोई सबूत नहीं है, लिहाजा निर्वाचन आयोग का फैसला रद्द किया जाए ।
ऐसा है मध्यप्रदेश का पेड न्यूज मामला
जल संसाधन, संसदीय कार्य एवं जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2008 में जब दतिया से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। तब पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने पेड न्यूज की शिकायत चुनाव आयोग में की थी। धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। चुनाव आयोग ने 23 जून 2017 को नरोत्तम मिश्र को पेड न्यूज मामले में दोषी करार दे दिया गया। आयोग ने उन्हें तीन साल के लिए भी चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित कर दिया था।
मंत्री पद पर अब भी है खतरा
चुनाव आयोग का फैसला आने के साथ ही राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं जनसंपर्क मंत्री मिश्रा के मंत्री पद पर खतरा मंडरा रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि अब उन्हें मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा था कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को गुमराह कर चुनाव जीतने