एमपी सरकार युवाओं के लिए शुरू करेगी बार की नई श्रेणी, प्रदेश के 19 धार्मिक नगर और गांवो में पूरी तरह शराब बंदी,

47 दुकानें बंद होंने से पांच सौ करोड़ का घाटा

-युवाओं के लिए बारों की नवीन श्रेणी, देशी मदिरा की कम तेजी की नई श्रेणी

-बीस फीसदी वृद्धि और अस्सी फीसदी राशि के आवेदन पर ही नवीनीकरण वर्ना टेंडर से ठेके

-ठेके के लिए अब ई चालान, ई बैंक गारंटी ही मान्य

 

भोपाल।

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के 19 धार्मिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की शराब की 47 दुकानें पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। इससे सरकारी खजाने को मिलने वाले पांच सौ करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इस बार शराब की दुकानों के वर्तमान मूल्य में बीस प्रतिशत इजाफा कर उन ठेको का नवीनीकरण किया जाएगा जहां नवीनीकरण या लाटरी के जरिए अस्सी प्रतिशत या अधिक राशि के आवेदन प्राप्त होंगे। ऐसा न होंने पर उस क्षेत्र की सभी दुकानों के लिए टेंडर आमंत्रित कर शराब दुकानों का निष्पादन किया जाएगा। युवाओं के लिए बारों की एक नवीन श्रेणी प्रारंभ की जाएगी जहां सिर्फ बीयर, वाईन एवं रेडी टू ईट ड्रिंक की बिक्री की जाएगी।

महेश्वर में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश की नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की गई। प्रदेश के 19 नगरीय और ग्रामीण धार्मिक क्षेत्रों में एक अप्रैल से शराब की दुकाने पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। इन शहरों में नगरीय निकायों में उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की संपूर्ण नगरीय सीमा में और ग्रामीण निकायों में ग्राम पंचायत सलकनपुर(नर्मदापुरम),कुंडलपुर (दमोह), बांदकपुर(दमोह), बरमानकलॉ(नरसिंहपुर),लिंगा (नरसिंहपुर),बरमानखुर्द(नरसिंहपुर) की ग्राम पंचायत सीमा में सभी मदिरा दुकानों और बारों को बंद किया जाएगा।शराब दुकानों के ठेके में जालसाजी की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए ठेका राशि के रुप में सिर्फ ई चालान, ई बैंक गारंटी ही मान्य की जाएगी। साधारण बैंक गारंटी एवं सावधि जमा एफडीआर मान्य नहीं होंगे।

युवाओं के लिए बार की नवीन श्रेणी, देशी मदिरा की नई श्रेणी-

युवाओं में अधिक तेजी की मदिरा सेवन प्रवृति को हतोत्साहित करने के लिए बारों की एक नई श्रेणी शुरु की जाएगी जहां सिर्फ बीयर, वाईन एवं आरटीडी का विक्रय किया जा सकेगा। जनसुरक्षा की दृष्टि से अवैध मदिरा को नियंत्रित करने के लिए देशी मदिरा में कम तेजी की साठ डिग्री यूपी की नवीन श्रेणी प्रारंभ की जाएगी। देशी मदिरा 180 एमएल एवं 90 एमएल की धारिता में रहेगी। 180 एमएल धारिता में टेट्रा पैक भी प्रारंभ किया जाएगा। सभी शराब दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी और उन्हीं के माध्यम से मदिरा के ट्रैक एंड ट्रेस को लागू किया जाएगा। विदेशी मदिरा वेयरहाउस की प्रदाय व्यवस्था का आॅटोमेशन किया जाएगा और उन्हें स्मार्ट वेयर हाउस में परिवर्तित किया जाएगा। विदेशी मदिरा की डयूटी दरों को ईडीपी आधारित एड वालोरेम से नियंत्रित किया जाएगा।

तबादलों से छूट को मंजूरी– कैबिनेट ने स्थानांतरण पर प्रतिबंध से छूट देते हुए विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण आदेश जारी करने के अधिकार विभागों को प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन के क्रियान्वयन का सैद्धांतिक अनुमोदन भी कैबिनेट ने किया। इस मिशन में महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास एवं सुरक्षा, महिलाओं एवं बालिकाओं विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने, महिलाओं को आर्थिक रुप से स्वावलंबन व समाज में अधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एकीकृत प्रयास करने वाली जागरुकता विकसित किया जाना शामिल है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में सोलर कृषि पंप कनेक्शन को शामिल करने का निर्णय भी लिया गया। इस योजना के तहत परियोजना लागत का श्रेणीवार पांच प्रतिशत अथवा दस प्रतिशत कृषक द्वारा मार्जिन मनी के रुप में दिया जाएगा शेष राशि ऋण के रुप में लिया जाएगा। अस्थायी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं अथवा अविद्युतिकृत कृषकों को पहले इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बाद में स्थायी विद्युत पंप का उपयोग करने वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कॉमिक्स और विस्तारित रियलिटीनीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

भोपाल में बाबड़ियाकला चौराहा से आशिमा माल तक 733 मीटर लंबे रेलवे ओवर ब्रिज और 310 मीटर एप्रोच रोड निर्माण के लिए 144 करोड़ 18 लाख रुपए की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी। बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विवि को सेंटर आॅफ एक्सीलेंस के रुप में विकसित किया जाएगा। मऊगंज, मैहर एवं पांर्ढुना में जिला चिकित्सालय के लिए 424 नवीन पदों की मंजूरी दी गई।