लोक अदालत में बिजली संबंधी 17 हज़ार प्रकरणों में मिली 7 करोड़ 33 लाख रूपए की छूट

 

भोपाल 14 सितंबर। गत शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में विद्युत संबंधी 17 हजार 486 प्रकरणों का निराकरण करते हुए, विद्युत उपभोक्ताओं को 7 करोड़ 33 लाख, 83 हजार रूपए की छूट प्रदान करते हुए, कुल 21 करोड़ 8 लाख रूपये का राजस्‍व कंपनी के खाते में जमा कराया गया है।

लोक अदालत में नियमानुसार भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत लिटिगेशन एवं प्रिलिटिगेशन के कुल 9 हजार 992 मामलों में 15 करोड़ 12 लाख 93 हजार की मांग के एवज में 4 करोड़ 14 लाख, 46 हजार रूपये की छूट प्रदान करते हुए 10 करोड़ 98 लाख 48 हजार की राशि कंपनी के खाते में जमा कराई गई है।

इसी प्रकार ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत लिटिगेशन एवं प्रिलिटिगेशन के कुल 7 हजार 494 मामलों में 13 करोड़ 29 लाख 8 हजार की मांग के एवज में 3 करोड़ 19 लाख 38 हजार रूपये की छूट प्रदान करते हुए 10 करोड़ 9 लाख 70 हजार रूपये की राशि जमा कराई गई है। पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में लोक अदालत के दौरान बिजली कंपनी के 28 करोड़ 42 लाख रूपए से अधिक राशि के प्रकरणों का समाधान हुआ है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि कंपनी द्वारा वितरण केन्द्र स्तर तक लोक अदालत के लिए प्रभावी तैयारी की गई थी। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया गया। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की गई। प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिली, जबकि लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट की तैयारी की गई थी।