पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि
भोपाल 24 अक्टूबर। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 1 जून 2005 के पश्चात् सेवानिवृत्त सभी पेंशनरों/परिवार पेंशनरों एवं 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के अनुरूप 1 सितंबर 2025 से छठवें वेतनमान के अनुसार 252 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 55 प्रतिशत मंहगाई राहत देने के आदेश जारी कर दिये हैं।
आदेशानुसार सेवानिवृत्त पेंशनर और परिवार पेंशनर को छटवें वेतनमान के अनुसार 1 सितंबर 2025 से 6 प्रतिशत की वृद्धि एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस आदेश के उपरांत माह सितंबर 2025 से बढ़ी हुई मंहगाई राहत राशि का भुगतान माह अक्टूबर 2025 की पेंशन/परिवार पेंशन के साथ किया जाएगा।

