पाकिस्तानी पंजाब असेंबली में सिख विवाह विधेयक पारित

लाहौर। पाकिस्तान में पंजाब असेंबली ने ध्वनिमत से सिख विवाह नियमन विधेयक पारित कर दिया। पंजाब असेंबली के बुधवार के इस कदम से मुस्लिम बहुल देश में सिख विवाह को कानूनी हैसियत मिलेगी।

असेंबली ने पंजाब सिख आनंद कारज विवाह अधिनियम 2017 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह पहला मौका है जब विवाह जैसे पारिवारिक मामले को अलग से नियमन किया जाएगा। पजाब असेंबली में अल्पसंख्यक सदस्य सरदार रमेश सिंह अरोरा ने बुधवार को विधेयक पेश किया।

पारित विधेयक से ब्रिटिश शासन के दौरान पारित आनंद विवाह अधिनियम 1909 में संशोधन किया गया है। गर्वनर की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक तत्काल प्रभाव से कानून का रूप ले लेगा। विधेयक मंजूर होने के बाद इसके लागू होने से पहले हुई हर सिख विवाह को कानूनी हैसियत मिल जाएगी।

अरोरा ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां सिख विवाह रजिस्टर होगा। इससे पहले सिख विवाह के रिकार्ड गुरुद्वारा की देखरेख में रहते थे। असेंबली के बाहर अरोरा ने संवाददाताओं से कहा, “विधेयक पारित होना पंजाबी-सिख मैत्री का परिणाम है।