MP: बाल काटने के लिए PPE किट पहनना होगा, इतने नियमों को करना होगा फॉलो

भोपाल. लॉक डाउन (Lockdown) के इन 2 महीनों में दुनिया बहुत बदल गई है. लोग सड़कों पर नहीं निकल पा रहे थे. दुकानें बंद रहीं. सैलून भी बंद रहे. इस दौरान कई लोगों की दाढ़ी और मूंछे घनी और बड़ी हो गई. सिर के बाल लंबे हो गए. कई लोग बदले हुए रूप में पहचान में बड़ी मुश्किल से आने लगे. लोगों को अब अपने इन बड़े हुए बालों से निजात चाहिए. भोपाल के आसपास ग्रीन जोन में भी कुछ शर्तों के साथ इन हेयर कटिंग सैलून (Hair Cutting Saloon) शॉप ओपन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. हालांकि इसके लिए कई नियम और शर्तें जारी की गई हैं. हेयर कटिंग करने वाले को पीपीई किट (PPE KIT) पहनना जरूरी होगा.

ये होंगे नियम…

सैलून में इस्तेमाल लाए जाने वाले तमाम औजार पूरी तरह से सेनेटाइज होंगे. हर नए ग्राहक के बाल, दाढ़ी काटने से पहले उसे औजारों को सेनेटाइजर से साफ़ करना होगा. ग्राहक की आमद होने पर ग्राहक को पहले मास्क दिया जाएगा. ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा. ग्राहक की कुर्सी को बैठने से पहले सैनिटाइज करना होगा. ग्राहकों को जो टॉवेल दिया जाएगा वह पूरी तरह से नया होगा और साफ होगा. इसके अलावा हेयर कटिंग करने वाला व्यक्ति पीपीई किट पहनेगा. उसे हाथों में गलब्स पहनना पड़ेगा.

बार्बर को रखना होगा डिजिटल पेमेंट के कई विकल्प

कस्टमर के बालों काटे जाने के बाद उसे डिस्पोज़ किया जाएगा. इसके अलावा जब पेमेंट की बारी आएगी तो डिजिटल पेमेंट किया जाएगा. इनमें डिजिटल पेमेंट के कई तरीकों को शॉपकीपर को रखना अनिवार्य है. ग्राहकों को हेयर कटिंग शॉप पर जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ेगा. ग्राहक को दूकान पर आने के बाद उसे थर्मल स्कैनर से चेक करने के बाद ही उसे शॉप के अंदर बुलाया जाएगा. इन सभी निर्देशों के पालन के बाद ही बाल, मूंछ, दाढ़ी कटवाई जा सकेगी.