‘सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद गोद ली गई संतान पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं’
नई दिल्ली 18 जनवरी। कोर्ट हाई कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि सरकारी कर्मचारी के पति की मृत्यु के बाद एक विधवा द्वारा छोड़ी गई पराधीनता पेंशन की हकदार नहीं होगी।