अब नगरीय क्षेत्रों से उपनगरों में जा सकेंगी सिटी बसें, मोटरयान कर भी घटाया

बुरहानपुर जिले की दो सिंचाई योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी

भोपाल.

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में चलने वाली सिटी बसें अब उननगरीय क्षेत्रों में जा सकेंगी। इन बसों के संचालन पर लगने वाला मोटरयान कर भी 150 रुपए प्रति सीट प्रतिमाह के स्थान पर अब 150 रुपए प्रति सीट प्रति तिमाही लगेगा। वहीं अस्थाई परमिट के मोटरयान कर में पच्चीस प्रतिशत तक इजाफा किया गया है। इसके लिए कैबिने में आज मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में धारा 23 में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजिली गाड़ी के रूप में चलने वाली सार्वजनिक बसों के मोटरयान कर की दरों को यथावत रखा गया है तथा अस्थाई परमिट के मोटरयान कर में 20-25 प्रतिशत तक की आंशिक वृध्दि की गई है।

मालयान वाहनों पर लगने वाले जीवनकाल दर में भी युक्तियुक्तकरण किया गया है। पूर्व के प्रावधान अनुसार चेसिस खरीदने पर चेसिस के मूल्य एवं उस पर बनवाई गई बॉडी के संयुक्त मूल्य पर मोटरयान कर लगाये जाने का प्रावधान था। अब मार्केट से बनवाई गई बॉडी के मूल्य को मोटरयान कर से मुक्त किया गया है तथा केवल चेसिस के मूल्य पर मोटरयान कर लगाया जायेगा। केवल चेसिस पर लगने वाले मोटरयान कर में 1 प्रतिशत की बड़ोतरी की गई है। ऐसे परमिटधारी वाहन संचालकों जो पट्टा करार के तहत वाहन प्राप्त कर वाहनों का संचालन करते हैं उन्हें लगने वाले उद्ग्रहित कर के अतिरिक्त 20 प्रतिशत कर संबंधी प्रावधान को विलोपित करने का निर्णय लिया है। मेला त्यौहारों आदि के लिये अस्थाई परमिट के मोटरयान कर की दर में भी आंशिक संशोधन किया गया है। इन वाहनों पर ब बारह रुपए प्रति सीट प्रति दिन की जगह 18 रुपए प्रति सीट प्रति दिन कर देना होगा।

बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना लागत 922 करोड़ 91 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। परियोजना से खकनार तहसील के 42 ग्रामों की 17 हजार 700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, जिससे 11 हजार 800 कृषक परिवार लाभांवित होंगे। बुरहानपुर जिले की नेपानगर तहसील की नावथा वृहद सिंचाई परियोजना लागत 1,676 करोड़ 6 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना से खकनार तहसील के 90 ग्रामों की 34 हजार 100 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी और 22 हजार 600 कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा।

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की पीएम जनमन योजना की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना में अनुमानित व्यय 795 करोड़ 45 लाख रुपये होगा। इसके तहत 1,039 किमी सड़क का निर्माण एवं 112 पुल निर्माण किया जायेगा। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की गई। योजनांतर्गत अनुमानित व्यय 17,196 करोड़ 21 लाख रुपये होगा। इसके तहत 20 हजार किमी सड़क और 1200 पुल का निर्माण किया जायेगा।

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की गई। योजनांतर्गत अनुमानित व्यय 10 हजार 196 करोड़ 42 लाख रुपये है। योजना में 88 हजार 517 किमी मार्गों का नवीनीकरण एवं उन्नयन किया जाएगा।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं को त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्त पोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

बैठक में मंत्रि-परिषद के सदस्यों और उनके भारसाधक सचिवों को ई-कैबिनेट के लिए टैबलेट प्रदान किये गये एवं प्रशिक्षण दिया गया।