सीएम कन्या विवाह,निकाह योजना में बदलाव, खाते में जाएंगे 49 हजार,विवाह के तीन दिन होेंगे तय

भोपाल।
मुख्यमंत्री कन्या निकाह और सीएम कन्या विवाह योजना में सरकार बदलाव करने जा रही है। योजना में कन्या और उसके अभिभावक का गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने और इसका बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य होगा हितग्राहियों को अब चैक के बजाय सीधे उनके बैंक खातों में 49 हजार रुपए की राशि मिलेगी। चक्रानुक्रम में संभाग स्तर पर सामूहिक विवाह के आयोजन होंगे और विवाह के लिए के आयोजन बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया और देवउठनी ग्यारस में आयोजित किए जाएंगे। वहीं डॉयल- 100 की अवधि पंद्रह अगस्त 2025 तक बढ़ाई
जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह और सीएम कन्या निकाह योजना में अभी तक बेटियों को 49 हजार रुपए का चैक प्रदान किया जाता था और छह हजार रुपए सामूहिक विवाह कराने वाली संस्था को दिए जाते थे। अब चेक के बजाय 49 हजार रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा होगी। इसके लिए सभी बीपीएल हितग्राहियों का ईकेवायसी भी कराया जाएगा । विवाह का आयोजन संभाग स्तर पर चक्रीय क्रम में किया जाएगा। विवाह के लिए पहले से तीन तारीखें तय की जाएंगी। इन्हीं तारीखों में सामूहिक विवाह के आयोजन कराए जाएंगे। इन आयोजनों में न्यूनतम पांच और अधिकतम सौ जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। विवाह के लिए प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी और निकाय स्तर पर पात्र, अपात्र का निर्णय कर समग्र पोर्टल पर वरवधू की आधार ईकेवायसी अनिवार्य रुप से कराई जाएगीआयोजन में जनप्रतिनिधि, सामजिक संस्थाओं की भागीदारी कराते हुए सक्षम व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त किया जाएगा
वन भवन के ई ब्लॉक के जो तीन तल अन्य विभागों को आवंटित किए गए थे उनका आवंटन निरस्त करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग ने वन भवन में ई खंड के भूतल को छोड़कर शेष तीन तलों को 56 करोड़ में विभिन्न संस्थाओं को आवंटित कर दिया था वन विभाग को यहां कम जगह मिल रही है इसलिए संस्थाओं को राशि वापस कर यह सभी तल वन विभाग वापस लेगा।
वहीं वन विभाग की नवीन योजना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत नये बफर क्षेत्र बनाए जाएंगे। इसके लिए नवीन योजना टाईगर रिजर्व के अंतर्गत बफर क्षेत्रों के विकास की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। यहां चेनलिंक फेंसिंग, वन्य प्राणली सुरक्षा, चारागाह विकास, जलस्रोतों का विकास, अग्नि सुरक्षा, वन्यप्राणी उपचार और स्वास्थ्य परीक्षण एवं कौशल उन्नयन के कार्य किए जाएंगे
डॉयल-100 की अवधि में वृद्धि-
मध्यप्रदेश में संचालित डॉयल-100 ककी अवधि 15 अगस्त 2025 तक बढ़ाने और इसके लिए 120 करोड़ 81 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान करने पर भी चर्चा की गई मध्यप्रदेश में फीचर फिल्म छावा को कर मुक्त किए जाने के आदेश का कार्येत्तर अनुमोदन भी कैबिनेट ने आज किया।
11 अवमानना मामलों में कोर्ट के निर्देश पर पीएचई के कर्मियों को उच्चतर वेतनमान-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री संधारण खंड क्रमांक एक इंदौर नगर निगम मंडलेश्वर मेें कार्यभारित स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों को पांच वर्ष और दस वर्ष बाद उच्चतर वेतनमान दिए जाने से संबंधित 11 अवमनाना मामलों मे पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मंत्रिपरिषद ने अनुसमर्थन किया। जलसंसाधन विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई वर्गीकृत किए जाने के फलस्वरुप सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामनरेश रावत प्रकरण में अभिनिर्धारित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा सोलह अक्टूबर 2024 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करे पर भी विचार किया गया।