राम रहीम से जेल में परिवार की 1.20 घंटे मुलाकात, मंत्री का दावा- सिर्फ 20 मिनट दिए

रोहतक.गुरमीत राम रहीम से मिलने सोमवार को उनके फैमिली मेंबर्स जेल पहुंचे। इनमें उनकी मां नसीब कौर, बेटा जसमीत, बेटी अमरप्रीत और दामाद शान-ए-मीत शामिल थे। नसीब कौर 14 सितंबर को भी राम रहीम से मुलाकात कर चुकी हैं। 25 अगस्त सजा सुनाए जाने के बाद यह सिर्फ दूसरा मौका था जब राम रहीम से मिलने उनका कोई फैमिली मेंबर पहुंचा। अब इस मुलाकात पर भी विवाद हो गया है। बताया जा रहा है कि फैमिली मेंबर्स ने बाबा से 1 घंटा 20 मिनट मुलाकात की। लेकिन जेल मंत्री ने इसे महज 20 मिनट बताया
– सोमवार दोपहर हरियाणा नंबर की गाड़ी से फैमिली मेंबर्स सुनारियां जेल पहुंचे। आगे की सीट पर राम रहीम की मां नसीब कौर बैठी थी, जबकि पिछली सीट पर जसमीत, बेटी अमरप्रीत और दामाद शान-ए-मीत बैठा था।
– जेल में एंट्री से पहले उनकी तलाशी ली गई। पुलिस ने पूरी गाड़ी की वीडियोग्राफी करवाई। गाड़ी में कुछ पॉलीथीन बैग थे। बताया जाता है कि इनमें ड्राय फ्रूट्स के अलावा कुछ और खाने का सामान था।
राम रहीम ने इन 10 लोगों से मिलने की जताई थी इच्छा
– राम रहीम ने जेल एडमिनिस्ट्रेशन को मां नसीब कौर, बेटे जसमीत सिंह, बेटी चरणप्रीत, अमरप्रीत और हनीप्रीत, बहू हुस्नप्रीत, दामाद शान-ए-मीत और रूह-ए-मीत, डेरा मैनेजमेंट की अफसर विपसना और दान सिंह मिलने की इच्छा जताई थी।
1.20 घंटे हुई मुलाकात, मंत्री बोले- फैमिली मेंबर्स 20 मिनट मिले
– मंगलवार दोपहर 2 बजकर 40 मिनट पर इनोवा कार से यह परिवार जेल परिसर दाखिल हुआ। परिवार के चार सदस्य राम रहीम से मिले। जेल परिसर में करीब 4 बजे तक रहने के बाद सभी वापस हिसार लौट गए।
– उधर, बाबा से परिजन के मुलाकात के समय को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। 1 घंटे 20 मिनट तक जेल में रहने से उठे सवालों पर जेल मंत्री ने जवाब दिया।
– जेल मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने इस मुलाकात को लेकर चली खबरों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि गुरमीत सिंह की मां, बेटी-दामाद और बेटा दोपहर बाद जेल परिसर में आए थे। उन्होंने वहां 3.05 से 3.25 बजे यानी महज 20 मिनट तक गुरमीत सिंह से मुलाकात की।
– जेल नियमों में किसी भी कैदी से परिजन की मुलाकात करवाने के लिए अधिकतम 20 मिनट का समय निर्धारित है। पंवार ने इस बात का भी खंडन किया कि वे मुख्य दरवाजे से अंदर गए और उन्हें मुलाकात के लिए वेटिंग रूम में बिठाया गया।
– पंवार ने कहा कि जेल परिसर में सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मुलाकातियों के लिए मुख्य दरवाजा खोले जाने का न तो कोई प्रावधान है और ही दरवाजा खोला गया।
20 साल की सजा काट रहा है राम रहीम
– दो रेप केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को CBI की स्पेशल कोर्ट ने 28 अगस्त को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने राम रहीम पर कुल 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसमें 15-15 लाख रुपए का जुर्माना दो रेप केस के लिए है। 14-14 लाख रुपए दोनों रेप विक्टिम साध्वियों को हर्जाने के रूप में देने होंगे।
हिंसा के बाद 38 लोगों की हुई थी मौत
– 25 अगस्त को सीबीआई कोर्ट ने पंचकूला में डेरा चीफ को दो रेप केस में दोषी करार दिया था। जैसे ही डेरा चीफ को कोर्ट ने दोषी करार दिया तो उनके समर्थक भड़क गए थे। उन्होंने पंजाब, हरियाणा के पंचकूला, सिरसा, कैथल, फतेहाबाद और पानीपत में तोड़फोड़ व आगजनी की थी। घटना में 38 लोगों की मौत हुई थी। 264 घायल हुए थे। हिंसा के बाद पुलिस ने 926 लोगों को गिरफ्तार किया था।