AAP पर चंदे में गड़बड़ी का आरोप, आयकर विभाग ने भेजा 30 करोड़ का नोटिस

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) को आयकर विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजा है. आयकर विभाग ने आप से पूछा है कि 30.67 करोड़ रुपये आपसे क्यों न वसूले जाएं.आयकर विभाग के नोटिस पर आप ने कहा है कि हमारा चंदा पवित्र है और ये शत्रुतापूर्ण कार्रवाई है.

उन्‍होंने कहा कि आयकर का ये नोटिस बोगस और आधारहीन है. पार्टी ने कहा है कि हमारा चंदा पूरी तरह पारदर्शी और पहली बार किसी पाटी के चंदे को गैरकानूनी ठहराया गया है. आयकर विभाग ने 7 दिसंबर को पार्टी से पक्ष रखने को कहा है. आयकर विभाग के नोटिस में आप पर चंदा नियमों के अनुकूल ना होने का आरोप लगाया है.

इससे पहले आयकर विभाग ने इस साल मई महीने भी आप को नोटिस भेजकर पूछा था कि बही खाते में कथित जालसाजी और उसको मिले चंदे पर जानबूझकर कर चुकाने से बचने की कोशिश के लिए उसपर क्यों नहीं मुकदमा चलाना चाहिए. आयकर विभाग ने पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तीन अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

आयकर विभाग ने पार्टी पर आकलन वर्ष 2014-15 के लिए मिले चंदे पर सही और वास्तविक योगदान रिपोर्ट नहीं देने का आरोप लगाया है. साल भर की जांच के बाद इस अवधि में 30.08 करोड़ रूपये का चंदा मिलने का पता लगा है.

आयकर अधिकारियों ने कहा कि पार्टी द्वारा जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत उसको और चुनाव आयोग को सुपुर्द पहली ऑडिट रिपोर्ट ‘गलत और मनगढंत’है.

नोटिस में कहा गया है कि इन आरोपों के मद्देनजर विभाग आयकर कानूनों के अंतर्गत धारा 277 ए (सत्यापन में फर्जी तथ्य) और 276 सी (जानबूझकर कर देने से बचने) के तहत अदालत में अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दाखिल करना चाहता है.

अदालत में आरोप साबित होने पर आरोपी को अधिकतम तीन साल की सश्रम सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है .