हाईकोर्ट ने दिया निर्देश- तुरंत काम पर वापस लौटें वकील

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेशभर में वकीलों को तुरंत काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि वकीलों की हड़ताल जनहित के खिलाफ है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए।
राज्य के एक लाख वकील 9 से 14 अप्रैल तक हड़ताल पर चले गए। इस वजह से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर, खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर के अलावा जिला अदालत जबलपुर सहित राज्य की सभी जिला व तहसील अदालतों में सन्नाटा पसरा रहा।
सोमवार को प्रतिवाद दिवस के पहले दिन किसी भी अदालत में वकील पैरवी करने नहीं गए। वे 14 अप्रैल तक निरंतर न्यायिक कार्य के बहिष्कार पर अड़े नजर आए। इस बीच हाईकोर्ट की तरफ से विधिवत प्रेस-नोट जारी करके 9 से 14 अप्रैल तक हड़ताल से होने वाले न्यायिक नुकसान के आंकड़े जारी किए। इसके बावजूद वकील अपनी मांगें पूरी होने तक अपना निर्णय वापस न लेने पर अड़े रहे।