ग्राम पंचायत क्योंटार के सचिव को चेतावनी पत्र जारी

अपर कलेक्टर बी.डी. सिंह ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(1)(2) के तहत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर ग्राम पंचायत क्योंटार के सचिव को चेतावनी पत्र जारी किए हैं। आपने सचिव को निर्देश दिए हैं कि अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय-सीमा में करना सुनिश्चित करें, अन्यथा समय-सीमा बाह्य लंबित प्रकरणों या समय बाह्य निराकृत प्रकरणों पर कारण बताओ नोटिस जारी न करते हुए स्वप्रेरणा से द्वितीय अपील में लेकर अधिनियम के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।