कलेक्टर की कार्यवाही से पहले न्यायालय नहीं जाएंगे गौवंश वध के मामले
भोपाल। 28 जून राज्य सरकार गौवंध वध को लेकर बड़े बदलाव करने जा रही है। गौवंश वध और अवैध परिवहन के मामलों में जिला कलेक्टर की कार्यवाही से पहले इस मामले से जुड़े लोग, वाहन स्वामी न्यायालय नहीं जा सकेंगे। वहीं इसको लेकर संशोधन विधेयक राज्य सरकार कैबिनेट में लाएगी और वहां से मंजूरी…

