राम मंदिर के लिए दान पर टैक्स छूट:इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत मिलेगा फायदा, ट्रस्ट की ऑनलाइन वेबसाइट पर ऐसे करें दान
अगर आप भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में राम मंदिर निर्माण के लिए दान करना चाहते हैं तो आप इस पर इनकम टैक्स छूट का फायदा भी ले सकते हैं। सरकार के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G से राम मंदिर रेनोवेशन या मरम्मत के लिए किए गए दान की गई 50% रकम…

