जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख, मसूद अजार को 18 जनवरी तक गिरफ्तार किया जाना चाहिए, —– पाकिस्तान, आतंकवाद-रोधी न्यायालय ( A T C)के आदेश

पंजाब प्रांत, गुजरांवाला: —— पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने अधिकारियों को 18 जनवरी तक जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजार को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।  हालांकि, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल मसूद को आतंकी वित्तपोषण में उसकी कथित संलिप्तता के लिए अदालत में लाने के पिछले आदेश हैं।  न्यायाधीश नताशा नसीम सुप्रा ने स्थानीय आतंकवाद निरोधी इकाई को शुक्रवार को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।  इसके मद्देनजर, पंजाब प्रांत में गुरूवार को आतंकवाद निरोधक अदालत ने आजाद की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया।  आतंकवाद निरोधी दस्ते ने पुलिस को 18 जनवरी तक गिरफ्तारी करने का आदेश दिया।

हालांकि, अदालत के आदेशों से संकेत मिलता है कि मसूद अजर पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान में है।  अधिकारियों का कहना है कि वे उसके ठिकाने से अनजान हैं।  2019 में, जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सेना के काफिले पर हुए बम हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए।  भारत ने सबूत दिया है कि हमले में मसूद अजार शामिल था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नजरअंदाज कर दिया।  फरवरी में एफएटीएफ की समीक्षा के मद्देनजर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं।

वेंकट टी रेड्डी