सैफ अली खान की 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी और जमीन होगी जब्त!
भोपाल। लोकसभा ने मंगलवार को 49 साल पुराने शत्रु संपत्ति कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी। राज्यसभा इस कानून को पहले ही अपनी मंजूरी दे चुकी है। इस कानून के अमल में आने के बाद देशभर में जितनी भी शत्रु संपत्ति है, उन्हें केंद्र सरकार जब्त कर लेगी। ऐसे में अभिनेता सैफ अली खान की भोपाल में स्थित दो कोठियां और करीब 2 हजार एकड़ की जमीन इस कानून के दायरे में आ जाएगी और इसे जब्त कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि सैफ अली खान भोपाल रियासत के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह के परिवार से हैं और उनकी भोपाल में करीब 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है शत्रु संपत्ति और मध्यप्रदेश पर इस कानून का क्या असर होगा…
देशभर में एक लाख करोड़ की प्रॉपर्टी
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा को बताया कि देशभर में 16000 संपत्तियां शत्रु संपत्ति कहलाती हैं। इनकी कीमत करीब एक लाख करोड़ रुपए है। इनमें पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना, भोपाल के नवाब की संपत्ति, उप्र और उत्तराखंड की रियासतों की संपत्तियां भी शामिल हैं।
क्या है शत्रु संपत्ति?
49 साल पुराने शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के संशोधन विधेयक 2016 के तहत वो संपत्ति आती हैं जिसका रखरखाव या जिसके मालिक या फिर जिसकी देखरेख कोई दुश्मन देश का नागरिक करता हो। 1962 का भारत-चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद जो नागरिक दूसरे देशों में जाकर बस गए और उनकी इंडिया में प्रॉपर्टी रह गई और वे दूसरे देश में रहकर इन संपत्तियों की देखरेख कर रहे हैं तो ऐसी संपत्ति शत्रु संपत्ति कहलाती है।
भोपाल में भी काफी शत्रु संपत्ति
भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खां की बड़ी बेटी आबिदा के पाकिस्तान जाने के बाद इस प्रॉपर्टी की बारिस बनीं उनकी छोटी बेटी साजिदा के पास थी। नवाब मंसूर अली खान पटौदी यानी सैफ अली खान के पिता साजिदा के बेटे थे। यानी ये प्रॉपर्टी उन्हें मिली। पटौदी के निधन के बाद अब ये प्रॉपर्टी सैफ के पास है। भोपाल के लगभग 20 इलाकों में करीब 47 संपत्तियां ऐसी हैं जो शत्रु संपत्ति के दायरे में आती हैं। इनमें दो नानी की कोठी और मैपल हाउस को शत्रु संपत्ति घोषित किया जा चुका है, जबकि 45 प्रॉपर्टी पर अभी सर्वे चल रहा है।
भोपाल की प्रॉपर्टी पर विवाद भी वर्षों पुराना
भेापाल रियासत के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खां की बड़ी बेटी आबिदा को उनका उत्तराधिकारी माना गया था। आबिदा जब 1950 में पाकिस्तान चली गईं, पर हमीदुल्लाह और उनका बाकी परिवार भोपाल में ही रहा। 1960 में नवाब के निधन के बाद छोटी बेटी साजिदा को ये प्रॉपर्टी मिली। 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने साजिदा को भोपाल रियासत का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हालंाकि आबिदा ने पाकिस्तान में रहते हुए भारतीय कोर्ट में साजिदा को उत्तराधिकारी बनाए जाने को चुनौती दी। फिलहाल ये मामला अभी कोर्ट में ही है। 1968 में सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम लाया। कानून के 47 साल बाद पिछले साल कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी ऑफिस ने नवाब की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया था।
संपत्ति बचाने कोर्ट गए हैं सैफ
अभिनेता सैफ अली खान ने केंद्र सरकार के अधीन शत्रु संपत्तियों की जांच कराने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। अप्रैल 2015 में उन्होंने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शत्रु संपत्ति कार्यालय ने 24 फरवरी 2015 को भोपाल नवाब की संपत्तियों की जांच के आदेश दिए थे। तभी से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है।