किसानों को 10 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली कंपनी कृत संकल्पित

 

भोपाल 4 नवम्बर। विद्युत विद्युत वितरण कंपनी ने 16 वर्ष के किसानों को कृषि क्षेत्र में 10 घंटे के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कंपनी द्वारा दिनांक 31.08.2020 को कहा गया है कि किसानों को 10 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। देखने में यह भी आया है कि सामाजिक टी सिद्धांतों के प्रभाव में निर्धारित समय और घोषित समय के साथ-साथ घरेलू सिद्धांतों पर 24X7 विद्युत प्रदाय वैज्ञानिकों के साथ जाने की संभावना है। इन चौदह से अधिक आपूर्ति के लिए संबंधित अधिकारियों पर कुछ दंड के प्रस्ताव रखे गए हैं। इन उद्यमियों के अंतर्गत कहा गया है कि यदि विद्युत उत्पादन के दायरे में किसी भी कारण से वृद्धि होती है तो इसका मतलब है कि बिजली कंपनी के आर्थिक अर्थशास्त्र में गिरावट के रूप में दर्ज होना शामिल है।

यह उल्‍लेखनीय है कि इलेक्ट्रानिक क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल, नर्मदापुरम, मोनकेवालियर एवं चंबल कमिश्नर के 16 विक्रय में 09 लाख 92 हजार 171 कृषि विभाग को 10 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वर्ष 2024-25 में कृषि उपभोक्ताओं को 6465 करोड़ की छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2025-26 में कृषि उपभोक्ताओं को 2535 करोड़ की छूट दी गई है।

विद्युत प्रदाय के घंटे की समय अवधि की गणना करने के लिए मीटर की तकनीकी विशेचता की क्लिनिक के लिए उकार्ट व्युत्पत्ति का पुनरीक्षण किया गया है। यह गलत लेख है कि कृषि अभिलेखों में निर्धारित 10 घंटे विद्युत प्रदाय के नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/कमी नहीं दी गई है।

इलेक्ट्रॉनिक विद्युत वितरण कंपनी के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि किसानों को बिजली वितरण कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी और विभाग में गड़बड़ी आ रही है। यह बात वास्तविकता से परे बाज़ असपूण है।

मध्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बताया गया है कि दिनांक 3 नवंबर 2025 को एक बिजली आपूर्ति जारी की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 10 घंटे की विद्युत आपूर्ति करने की सिफारिश की गई है। परियोजना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अलग-अलग क्षेत्रों को अलग-अलग समूहों में रखा गया है, जिससे 10 घंटे की विद्युत आपूर्ति का कृषि कार्यक्रम सुनिश्चित किया जा रहा है। किसी भी समूह को 10 घंटे से अधिक विद्युत प्रदायगी का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

इससे यह स्पष्ट हो गया है कि ऊर्जा विभाग एवं विद्युत वितरण उत्पादक कृषि कार्य के लिए 10 घंटे विद्युत प्रदाय करने के लिए उत्पादन किया जाता है एवं उसके उत्पादकों के लिए उत्पादन किया जाता है।