ट्राई ने ओवरचार्जिंग के लिए आइडिया पर लगाया 2.9 करोड़ का जुर्माना

दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आइडिया सेलुलर को 2.97 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। नियामक ने कंपनी पर यह जुर्माना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं से ओवरचार्जिंग के लिए लगाया है। दरअसल ट्राई का कहना है कि आइडिया ने अपने ग्राहकों से बीएसएनएल और एमटीएनएल नेटवर्क पर कॉल करने पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया था। गौरतलब है कि यह मामला मई 2005 और जनवरी 2007 का है।

आइडिया सेलुलर जो कि वोडाफोन इंडिया के साथ विलय के दौर से गुजर रही है को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (टीसीईपीएफ) को यह पैसा जमा करवाने के लिए 15 दिन दिए गए हैं। दरअसल आइडिया यह पैसा ग्राहकों को लौटा नहीं सकती है इसीलिए उसे इन पैसों को टेलिकॉम एजुकेशन ऐंड प्रोटेक्शन फंड (टीसीईपीएफ) में जमा करवाना होगा।

ट्राई ने अपनी आधिकारिक नोटिस में कहा,“ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 199 7 की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के साथ धारा 13 के तहत उल्लिखित शक्तियों के प्रयोग में, ट्राई निर्देश देती है कि मई 2005 से जनवरी 2007 के बीच अपने ग्राहकों से एक्सट्रा चार्ज लेने के लिए आइडिया कंपनी 2,97,90,173 रुपये जमा कराए, इस निर्देश का पालन 15 दिन के ही अंदर किया जाए।”