MP के प्राइवेट डेंटल कॉलेज 15 सितंबर तक भरें खाली सीटें- SC

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के प्राइवेट डेंटल कॉलेजों को 616 खाली सीटें 15 सितंबर तक भरने की इजाजत दे दी है। प्राइवेट डेंटल कॉलेजों ने राज्य में नीट काउंसलिंग की तिथि बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार ने लिस्ट 10 सितंबर की शाम 4 बजे दी थी जबकि 11 सितंबर तक दाखिला पूरा कर लेना था। एक दिन में ये सब संभव नहीं था।
प्राइवेट डेंटल कॉलेजों की इस दलील का डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने विरोध करते हुए कहा कि फैसले के मुताबिक डेंटल कॉलेजों को 11 सितंबर तक दाखिला पूरा कर लेना था। डेंटल काउंसिल ने कोर्ट से मांग की कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है कि उसने आखिरी समय में प्राइवेट डेंटल कॉलेजों को लिस्ट क्यों दी जो उसे पहले देना चाहिए था।
आपको बता दें कि पिछले 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को नीट काउंसलिंग की समयसीमा तीन दिन और बढ़ाने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 29 अगस्त को सरकार को निर्देश दिया था कि वे दस दिनों में काउंसलिंग पूरी कर लें। कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी थी और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया था कि मध्यप्रदेश के मूलनिवासी छात्र-छात्राओं को ही एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स में दाखिले दिए जाएं। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में साफ कर दिया था कि 26 अगस्त से शुरू हो रही तीसरे चरण की काउंसिलिंग 11 जुलाई 2017 को गजट में प्रकाशित नियमों के मुताबिक आयोजित की जाए। इसमें नीट परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को शामिल करके योग्यता के हिसाब से एमबीबीएस-बीडीएस सीटें आवंटित की जाएं।
आपको बता दें कि पिछले साल 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के निजी संस्थानों द्वारा नीट काउंसेलिंग को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कंबाइंड काउंसेलिंग मध्यप्रदेश सरकार आयोजित करेगा। जिसके जरिये ही मेडिकल कॉलेज की निजी और सरकारी सभी सीटों पर दाखिला होगा और कोई भी सीट खाली नहीं रखी जाएगी।
कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि काउंसेलिंग की जगह पर निजी संस्थानों के प्रतिनिधि भी जाएं और उसकी पूरी सूचना वेबसाइट पर मौजूद हो। कोर्ट में राज्य सरकार ने ये भी कहा था कि चाहे सरकारी संस्था हो या निजी सबकी सीटें काउंसेलिंग के जरिये ही भरी जाएगी और कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी।