किसानों में भ्रम फैलाने वाला आदेश निरस्त, अफसर को हटाया

 

 

किसानों को 10 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली कंपनी कृत संकल्पित

भोपाल 5 नवंबर। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा द्वारा 31 अगस्‍त 2020 एवं 3 नवंबर 2025 को कृषि फीडरों पर निर्धारित अवधि से अधिक विद्युत प्रदाय किये जाने पर आर्थिक दंड की वसूली किये जाने संबंधी जारी परिपत्र से भ्रम की स्थिति पैदा होने के कारण इन दोनों परिपत्रों को तत्‍काल प्रभाव से निरस्‍त कर दिया गया है। राज्‍य शासन के निर्देशानुसार मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में किसानों को घोषित अवधि में कृषि फीडरों पर 10 घंटे निर्बाध एवं गुणवत्‍तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित है और इसके लिए सभी मैदानी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।  मुख्‍यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इस आदेश को जारी करने वाले मुख्‍य महाप्रबंधक  ए.के.जैन को अपने वर्तमान दायित्‍व से तत्‍काल प्रभाव से पृथक कर दिया है।