मंत्री नरोत्तम को हाईकोर्ट से राहत नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

जबलपुर। पेड न्यूज मामले में फंसे प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से भी कुछ राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया कि इस मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, सो अब वहीं सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में इस संबंध में दायर एक और याचिका पर भी सुनवाई नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट में लगी है ट्रांसफर पिटीशन
भारत निर्वाचन आयोग ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज का दोषी ठहराते हुए उनका 2008 का निर्वाचन शून्य घोषित करते हुए तीन साल तक चुनाव लडऩे पर पाबंदी लगाई है। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ मिश्रा ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी जिसपर मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा कि इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर पिटीशन लंबित है। लिहाजा मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी।
दो हफ्ते के लिए सुनवाई स्थगित
हाईकोर्ट ने इसी के साथ मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि इस संबंध में सुरेंद्र दुबे ने भीमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि डॉ. मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज के मामले पर केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आदेश के परिपालन में राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।