ट्रेन में ब्लास्ट करने वाले 3 आरोपी 27 तक रिमांड पर, NIA के वकील ने दी दलील

भोपाल। भोपाल-उज्जैन पैसेंजर (59320) ट्रेन में हुए ब्लास्ट मामले के तीनों संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार को भोपाल जिला अदालत में पेश किया। यहां से कोर्ट ने आरोपियों को 27 मार्च तक रिमांड पर दिया है। एनआईए के वकील ने दी दलील…

और गिरफ्तारियां बाकी हैं
एनआईए के वकील अजय गुप्ता ने आरोपियों की रिमांड मांगने के लिए दलील दी कि, इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटानी बाकी हैं। संदिग्धों के बताए अनुसार कुछ सामान जब्त किया जाना है, वहीं कई और गिरफ्तारियां भी बाकी हैं। आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत में पेश किया गया था। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को 27 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया है।

मामला संवेदनशील है, इससे मीडिया को दूर रखा जाए: अजय
एनआईए के वकील अजय गुप्ता ने कोर्ट में कहा कि, यह एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा होने के साथ ही साथ काफी संवेदनशील मामला है। इसीलिए सुरक्षा कारणों से मीडिया को इस पूरी कार्रवाई से दूर रखा जाना चाहिए।

कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किए गए आरोपी
कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस आरोपी दानिश अख्तर, आनिश मोहम्मद और सैय्यद मीर हुसैन को लेकर अदालत पहुंची थी। जिस वक्त आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था उस वक्त कोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

क्या था मामला…
7 मार्च को देश में आईएसआईएस ने हमला किया था। हमला भोपाल से 70 किमी दूर कालापीपल में जबड़ी स्टेशन के पास सुबह 9.38 मिनट पर भोपाल-उज्जैन पैसेंजर (59320) ट्रेन में हुआ था। इस IED ब्लास्ट में 10 लोग जख्मी हुए थे। ब्लास्ट के कारण जनरल कोच में छेद हो गए थे। हमले के कुछ ही घंटों बाद पिपरिया पुलिस ने एक बस को टोल नाके पर रोककर तीन संदिग्धों को अरेस्ट किया था।